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शाहीन बाग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Date: 09-05-2022

   

शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाये जाने के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, उसपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार.सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देशभर में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियानों पर उन्होंने रोक नहीं लगाई है. साथ ही शाहीन बाग में मामला रिहायशी मकानों से. से जुड़ा नहीं है, बल्कि सड़क को खाली कराने से जुड़ा है. इसके बाद CPIM पार्टी ने अपनी याचिका भी वापस ले ली. बता दें कि दक्षिण दिल्ली के अवैध निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई MCD कर रही है, उसको रोकने के लिए भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (CPIM) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. साउथ MCD में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर में सुनवाई हुई. कोर्ट ने पूछा कि CPIM पार्टी इस मामले में याचिका क्यों दायर कर रही है. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पीड़ित पक्ष हमारे पास आता है तो समझ आता है. क्या कोई पीड़ित नहीं है? इसपर सीनियर वकील पी सुरेंद्रनाथ ने कहा कि एक याचिका रेहड़ीवालों के एसोसिएशन की भी है. आगे जस्टिस राव ने कहा कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था. वहीं यह भी कहा गया कि अगर रेहड़ी वाले भी नियम तोड़ रहे होंगे तो उनको भी हटाया जाएगा